वित्त विभाग ने सेवा अवधि संबंधी त्रुटि सुधारने के लिए जारी किया शुद्धि पत्र
संबंधित विभागों और संस्थाओं को सूचित कर दिया गया
यह शुद्धि पत्र राज्य के बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में विभिन्न सेवाओं के वर्गीकरण और एसीपी/एमएसीपी के लाभ दिए जाने के संदर्भ में जारी किया गया है
जयपुर। वित्त विभाग ने परिपत्र में त्रुटि सुधारते हुए एक शुद्धि पत्र जारी किया है। यह शुद्धि पत्र राज्य के बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में विभिन्न सेवाओं के वर्गीकरण और एसीपी/एमएसीपी के लाभ दिए जाने के संदर्भ में जारी किया गया है।
शुद्धि पत्र के अनुसार, परिपत्र के द्वितीय पैराग्राफ में बिंदु संख्या 1 की अंतिम पंक्ति में वर्णित "9, 10 व 27 वर्ष की सेवा" को संशोधित कर "9, 18 व 27 वर्ष की सेवा" पढ़ा जाएगा। यह सुधार सेवा लाभों की गणना में सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम), सुरेश कुमार वर्मा द्वारा हस्ताक्षरित इस शुद्धि पत्र से संबंधित विभागों और संस्थाओं को सूचित कर दिया गया है। यह कदम कर्मचारियों को उनके सेवा लाभों का सही आकलन और समय पर लाभ प्रदान करने में मदद करेगा। वित्त विभाग ने संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की है कि संशोधित निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जाए।
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