जयसिंहपुरा खोर में बदमाशों ने घर में तोड़फोड़ करने के बाद चार वाहन किए क्षतिग्रस्त
बदमाशों का बदला : विवाद के बाद तोड़ते हैं गाड़ियां, लड़की छेड़ने से मना किया तो पूर्व विधायक की भी गाड़ी तोड़ी : ट्रांसपोर्ट नगर में विधायक के जानकार के मोबाइल में कैद हुई बदमाश युवकों की फोटो
जयपुर। शहर में बदमाश अब बदला लेने के लिए मारपीट के साथ-साथ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। पिछले चार दिन की बात की जाए तो जयपुर शहर के दो थाना इलाके जयसिंहपुरा खोर और ट्रांसपोर्ट नगर में बदमाशों ने बाइक से लेकर लग्जरी गाड़ियों पर पथराव कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। जयसिंहपुरा खोर में बदमाशों ने एक साथ चार वाहनों में तोड़फोड़ की, इनमें एक स्कॉर्पियो, एक आई-20 कार, एक बाइक और एक स्कूटी शामिल है। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में विधायक की थार गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी। दोनों ही थाना पुलिस का दावा है कि जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा।
केस नम्बर : एक
जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में तीन नवम्बर की रात को हिस्ट्रीशीटर नासिर खान समेत करीब दस लोग अजय कुमार सैनी निवासी मानबाग जयसिंहपुरा खोर के यहां आए और पहले जान से मारने की नीयत से हमला किया। मारपीट के बाद ये बदमाश आर्थिक नुकसान पहुंचाने की नीयत से मौके पर खड़ी एक स्कॉर्पियो, आई-20 कार, एक बाइक और एक स्कूटी पर डण्डों से ताबड़तोड़ वार कर क्षतिग्रस्त कर दिया। चारों वाहनों में एक लाख रुपए से अधिक का खर्चा होगा। जांच अधिकारी एएसआई मुकेश कुमार का कहना है कि कुछ लोगों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया था, अब घायल का मेडिकल कराकर आगे की जांच होगी।
केस नम्बर : दो
आमेर इलाके में बायोलॉजिकल पार्क में अपने परिवार के साथ घूमने गई जालौर की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल ने वहां युवतियों पर फब्तियां कस रहे चार युवकों को रोका और विरोध किया तो युवकों ने एक नहीं सुनी। जब वहां से विधायक अपनी थार गाड़ी में सवार होकर निकली तो युवकों ने पीछा किया और ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में थाने के पास पुलिया पर गाड़ी में पत्थर फेंक दिया, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और मेघवाल के कान पर गम्भीर चोट आई। इन बदमाशों के फुटेज भी सीसीटीवी में कैद हुए हैं। इस संबंध में मेघवाल ने कहा कि लड़कियों को छेड़ने से रोकने के कारण युवकों ने पीछा कर पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, मुझे भी गम्भीर चोट आई है। रविवार को देर रात रिपोर्ट दे दी। पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर थाना प्रभारी ग्यासुद्दीन का कहना है कि बदमाशों की तलाश की जा रही है।
तोड़फोड़ में सजा का प्रावधान
एएसआई मुकेश कुमार ने बताया कि यदि 50 रुपए से अधिक का नुकसान कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 427 के तहत रिपोर्ट दर्ज होती है। यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है। इसके तहत एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दण्ड से भी दण्डित किया जा सकता है।
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