नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी और दो सहयोगियों को बीस साल की सजा

अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार उचित दंड दे

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी और दो सहयोगियों को बीस साल की सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 9 सितंबर, 2022 को चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी राकेश कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 3.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपराध में सहयोग करने वाले अभियुक्त दीन दयाल और गौरीशंकर को भी बीस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इन दोनों आरोपियों पर कुल 3.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में नाबालिगों के साथ लैंगिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अदालत का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को उनकी ओर से किए गए अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार उचित दंड दे।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 9 सितंबर, 2022 को चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि दो दिन पूर्व वह मजदूरी करने और उसकी पत्नी सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। इस दौरान राकेश वहां आया और उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद आरोपी उसे डरा धमकाकर अपने साथ ले गया। इससे पहले भी आरोपी ने पीडिता का अपहरण करने का प्रयास किया था। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। 

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि राकेश और दीनदयाल उसे अपने साथ ले गए थे। दोनों ने उसे गौरीशंकर के कमरे में तीन दिन रखा। जहां आरोपी राकेश ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने मौका पाकर राकेश के फोन से अपनी मां का मैसेज किया। जिसके बाद पुलिस आकर उसे ले गई। 

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