पंचायती राज और नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए सूखा दिवस घोषित, मतदान क्षेत्र के 5 किलोमीटर की परिधि में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध
निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के उपचुनाव के लिए मतदान 8 जून 2025 को होगा जाएगा
जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के उपचुनाव के लिए मतदान 8 जून 2025 को होगा जाएगा। ऐसे में वित्त विभाग की ओर से मतदान क्षेत्र और उसके 5 किलोमीटर की परिधि में शराब की बिक्री, वितरण और प्रदायगी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
निर्देशों के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले, यानी 6 जून 2025 को शाम 5 बजे से 8 जून 2025 को शाम 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। जहां पंच और सरपंच चुनाव हो रहे हैं, वहां मतगणना समाप्ति तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। राज्यपाल महोदय ने यह घोषणा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए की है। संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय राज्य में शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। मतदाताओं और क्षेत्रवासियों से भी इन निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

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