जयपुर में विजय जुलूस पर रोक, 25 सितंबर तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा
पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में धारा 163 के तहत आदेश जारी
जयपुर। नगरीय निकाय चुनाव-2026 के दौरान कानून-व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के विजय जुलूस पर रोक लगा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) राजीव पचार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी करते हुए यह आदेश दिया है। यह आदेश 13 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। राजस्थान निर्वाचन आयोग की ओर से 19 अगस्त 2026 को घोषित कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर तथा द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर को निर्धारित है। मतगणना 14 सितंबर को होगी। इसके बाद अध्यक्ष पद के लिए 21 सितंबर तथा उपाध्यक्ष पद के लिए 22 सितंबर को निर्वाचन प्रक्रिया प्रस्तावित है।
आदेश में कहा गया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। पुलिस प्रशासन का मानना है कि चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूसों से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने तथा लोक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

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