सरकार ने वित्त विभाग के अधिसूचना में किया संशोधन
प्रशासनिक विभाग के रूप में नामित किया गया
इसके अलावा, बिंदु संख्या 13 में उल्लिखित "अपील प्राधिकरण के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त" के शब्दों को भी हटा दिया गया है।
जयपुर। वित्त (बीमा) विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर वर्ष 2021 की अधिसूचना में संशोधन किया। संशोधन के अनुसार, अधिसूचना के बिंदु संख्या 10, 12 और 13 में बदलाव किए गए हैं। संशोधन के तहत, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रॉविडेंट फंड (SIPF) और वित्त (बीमा) विभाग के स्थान पर क्रमशः राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को नोडल और प्रशासनिक विभाग के रूप में नामित किया गया है।
इसके अलावा, बिंदु संख्या 13 में उल्लिखित "अपील प्राधिकरण के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त" के शब्दों को भी हटा दिया गया है। यह संशोधन राजस्थान सरकार के आदेशानुसार सचिव, वित्त (व्यय) नवीन जैन द्वारा अधिसूचित किया गया।

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