सरकार ने वित्त विभाग के अधिसूचना में किया संशोधन

प्रशासनिक विभाग के रूप में नामित किया गया

सरकार ने वित्त विभाग के अधिसूचना में किया संशोधन

इसके अलावा, बिंदु संख्या 13 में उल्लिखित "अपील प्राधिकरण के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त" के शब्दों को भी हटा दिया गया है।

जयपुर। वित्त (बीमा) विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर वर्ष 2021 की अधिसूचना में संशोधन किया। संशोधन के अनुसार, अधिसूचना के बिंदु संख्या 10, 12 और 13 में बदलाव किए गए हैं। संशोधन के तहत, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रॉविडेंट फंड (SIPF) और वित्त (बीमा) विभाग के स्थान पर क्रमशः राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को नोडल और प्रशासनिक विभाग के रूप में नामित किया गया है।

इसके अलावा, बिंदु संख्या 13 में उल्लिखित "अपील प्राधिकरण के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त" के शब्दों को भी हटा दिया गया है। यह संशोधन राजस्थान सरकार के आदेशानुसार सचिव, वित्त (व्यय) नवीन जैन द्वारा अधिसूचित किया गया।

 

Related Posts

Post Comment

Comment List

Latest News

पहले झुकी और अगले ही पल चूमने लगी जमीन, तेज हवा से तिनके की तरह उड़ गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका, मूर्ति के गिरते ही मची भगदड़ पहले झुकी और अगले ही पल चूमने लगी जमीन, तेज हवा से तिनके की तरह उड़ गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका, मूर्ति के गिरते ही मची भगदड़
ब्राजील के गुआइबा शहर में सोमवार, 15 दिसंबर 2025 को आए तेज आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई। इस दौरान लगभग...
नेशनल हेराल्ड मामला: अदालत ने गांधी परिवार को एफआईआर की कॉपी देने से किया इनकार
UNSC में भारत की पाकिस्तान का दो टूक, कहा-जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्सा थे और रहेंगे…’ सिंधु जल संधि और इमरान खान को लेकर बोला तीखा हमला
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इथियोपिया के आधिकारिक दौरे पर, इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा
सोनिया गांधी ने उठाया संसद में महिला कर्मियों का मुद्दा, मानदेय बढाने और सामाजिक सुरक्षा की मांग की
ग्लोबल वायदा बाजार की नरमी के असर : दोनों कीमती धातुओं में गिरावट, जानें क्या है भाव
विपक्ष के विरोध के बीच "बीमा विधि संशोधन विधेयक-2025" लोकसभा में पेश