हाईकोर्ट ने आयोग अध्यक्ष को बर्खास्त करने पर मांगा जवाब

अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप लगाते हुए बर्खास्त

हाईकोर्ट ने आयोग अध्यक्ष को बर्खास्त करने पर मांगा जवाब

राज्य सरकार ने बर्खास्तगी आदेश जारी करने से पूर्व याचिकाकर्ता को न तो जांच रिपोर्ट सहित अन्य जरूरी दस्तावेज मुहैया कराए और ना ही उसे सुनवाई का मौका दिया गया।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय के पीठासीन अधिकारी को बर्खास्त करने से जुडे मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 19 जून को तय की है। अवकाशकालीन न्यायाधीश आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश ग्यारसीलाल मीना की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को बिना सुनवाई का मौका दिए बर्खास्त किया गया है। राज्य सरकार ने बर्खास्तगी आदेश जारी करने से पूर्व याचिकाकर्ता को न तो जांच रिपोर्ट सहित अन्य जरूरी दस्तावेज मुहैया कराए और ना ही उसे सुनवाई का मौका दिया गया।

याचिका में कहा गया कि राज्य उपभोक्ता आयोग बार एसोएिशन की शिकायत के आधार पर राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को सेवा से पृथक किया है। जबकि नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पूर्व उसे भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से केविएटर के तौर पर अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर अदालत में पेश हुए। उनकी ओर से याचिका में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मामले की सुनवाई 19 जून को तय करते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बीते दिनों जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष याचिकाकर्ता पर कई आरोप लगाते हुए बर्खास्त कर दिया था। 

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