IFMS 3.0 में BOQ पर GST अलग दिखाना अनिवार्य, वित्त विभाग ने जारी किया परिपत्र
व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी
जयपुर। राजस्थान सरकार के वित्त (वित्तीय नियम) विभाग ने IFMS 3.0 से जुड़े एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी करते हुए BOQ (Bill of Quantity) में GST घटक को पृथक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। जारी परिपत्र के अनुसार, लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत बीएसआर (BSR) तैयार करने की शक्तियां संबंधित विभागों के मुख्य अभियंताओं में निहित हैं। अब IFMS 3.0 पर BOQ को “exclusive of GST” के रूप में तैयार किया जाएगा, यानी GST राशि अलग से जोड़ी जाएगी। निर्देशों के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से पहले BSR (कर सहित) आधार पर की गई निविदाओं एवं कार्यों में deviation आदि के आंकलन के लिए वर्तमान एसएसआर में WAM पर उपलब्ध दरें लागू रहेंगी। वहीं, सभी निर्माण विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे BSR को GST रहित तैयार कर IFMS 3.0 पर अपलोड करें, ताकि BOQ भी GST रहित ही जनरेट हो सके।
परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्माण विभाग जब BSR के आधार पर डिटेल एस्टिमेट तैयार करेंगे, तब sanction ID जनरेट करते समय GST को लागू दरों के अनुसार अलग से जोड़ा जाएगा। बिल बनाते समय भुगतान योग्य सकल राशि की गणना कर नियमानुसार GST राशि अलग जोड़ने का प्रावधान रखा गया है। वित्त विभाग ने कहा है कि इस नई व्यवस्था के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर संबंधित अधिकारी अतिरिक्त निदेशक या परियोजना निदेशक (IFMS) से संपर्क कर सकते हैं।

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