नक्की झील : संरक्षण और विकास के लिए अधिसूचना जारी, जलग्रहण क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र में निर्माण कार्य पूरी तरह से रहेंगे प्रतिबंधित
संरक्षण के लिए जल संसाधन विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी
राजस्थान झील विकास प्राधिकरण ने अधिनियम 2015 की धारा 5 के तहत सिरोही जिले के माउंट आबू स्थित नक्की झील को अधिसूचित करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की
जयपुर। राजस्थान झील विकास प्राधिकरण ने अधिनियम 2015 की धारा 5 के तहत सिरोही जिले के माउंट आबू स्थित नक्की झील को अधिसूचित करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की। झील के संरक्षण और विकास के लिए अनेक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
नक्की झील और उसके संरक्षित क्षेत्र में मिट्टी, रेत, खनिज या किसी अन्य सामग्री को हटाने, डंपिंग, निर्माण कार्य, और वनस्पति के विनाश जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इसके अलावा, झील के पानी की गुणवत्ता और पर्यावरण को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकेगी। झील के जलग्रहण क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र में निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
हालांकि, कुछ गतिविधियों की अनुमति राजस्थान झील विकास प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद दी जा सकती है। इनमें बोटिंग, जल क्रीड़ा, फ्लोटिंग जेट्टी का निर्माण, मत्स्य पालन, और झील के संरक्षण से संबंधित अध्ययन और सर्वेक्षण शामिल हैं। इस अधिसूचना का उद्देश्य नक्की झील के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरणीय संतुलन को संरक्षित रखना है। झील के संरक्षण के लिए स्थानीय प्रशासन और जल संसाधन विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

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