अब सभी सरकारी वाहनों को लेना होगा फास्टैग, छूट वाले वाहनों को करना होगा आवेदन
राजकीय वाहनों के लिए एग्जेम्टेड फास्टैग अधिकतम 6 माह के भीतर बनवाना अनिवार्य होगा
परिवहन विभाग की सचिव शुचि त्यागी ने राज्य सरकार के सभी विभागाध्यक्षों और सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि सभी राजकीय वाहनों के लिए एग्जेम्टेड (छूट श्रेणी) फास्टैग अधिकतम 6 माह के भीतर बनवाना अनिवार्य होगा
जयपुर। अब सरकारी विभागों के वाहनों को भी फास्टैग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग की सचिव शुचि त्यागी ने राज्य सरकार के सभी विभागाध्यक्षों और सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि सभी राजकीय वाहनों के लिए एग्जेम्टेड (छूट श्रेणी) फास्टैग अधिकतम 6 माह के भीतर बनवाना अनिवार्य होगा।
एनएचएआई की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर यह फास्टैग प्राप्त किया जा सकता है। 8 नवंबर 2019 की एसओपी के अनुसार ही फास्टैग जारी होंगे। जिन वाहनों को छूट प्राप्त है, वे भी अब बिना एग्जेम्टेड फास्टैग के टोल प्लाजा से नहीं गुजर सकेंगे। बिना फास्टैग या फीस के, टोल पार करना संभव नहीं होगा। नियम का पालन न करने पर कार्रवाई की जा सकती है।
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