राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 : सरकार ने प्रक्रिया मार्गदर्शिका से एक प्रावधान हटाया
निवेशकों को दी जाने वाली प्रक्रियागत सहूलियतों में सुधार होगा
राज्य सरकार ने सार्वजनिक हित में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)-2022 की प्रक्रिया मार्गदर्शिका में संशोधन किया है
जयपुर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक हित में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)-2022 की प्रक्रिया मार्गदर्शिका में संशोधन किया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में मार्गदर्शिका के क्लॉज 7.c को हटाने की घोषणा की गई है। यह संशोधन RIPS-2022 के तहत जारी दिशा-निर्देशों को सरल और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से किया गया है। यह आदेश राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 के तहत धारा 11 के खंड 3 के उपखंड 1 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया।
सरकार का मानना है कि यह बदलाव सार्वजनिक हित में जरूरी था। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि इस संशोधन से योजना के कार्यान्वयन और निवेशकों को दी जाने वाली प्रक्रियागत सहूलियतों में सुधार होगा। यह कदम राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी व सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
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