चिकित्सा अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि में विशेष रियायत : वित्त विभाग का आदेश, चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपने 6 जनवरी 2020 के आदेश में संशोधन
वित्त विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है
जयपुर। वित्त विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 10 जून 2025 को जारी इस आदेश में चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा शिक्षकों, पशु चिकित्सा अधिकारियों और आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अवधि के दौरान असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave) लेने पर विशेष रियायत दी गई है।
फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपने 6 जनवरी 2020 के आदेश में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि उपरोक्त अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में पीजी डिग्री या सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए असाधारण अवकाश लेते हैं, तो उनकी प्रशिक्षण अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। यह आदेश उन अधिकारियों के लिए राहतभरा कदम है, जो अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सेवाओं में सुधार करना चाहते हैं। आदेश को वित्त विभाग के प्रमुख सचिव देबाशीष प्रुस्टी ने जारी किया। इस संशोधन से राज्य में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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