लम्पी स्किन डिजीज को लेकर परिवहन विभाग की सख्ती, गौवंशीय पशुओं से जुड़े वाहनों की जांच
वाहनों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश
जयपुर। लम्पी स्किन डिजीज की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के उड़नदस्तों की ओर से गौवंशीय पशुओं को ले जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। जिला कलक्टर संदेश नायक ने बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत गौवंशीय पशुओं की आवाजाही, पशु मेलों, पशु हाट और अनधिकृत परिवहन पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद परिवहन उड़नदस्ते ऐसे वाहनों पर निगरानी रख रहे हैं। जांच के दौरान गौवंशीय पशुओं को परिवहन करते पाए जाने वाले ग्रामीणों और अन्य लोगों को रोका जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, गौवंशीय पशुओं की आवाजाही से लम्पी स्किन डिजीज के संक्रमण के फैलने की आशंका को देखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है। उड़नदस्तों को प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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