पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर के मामले में ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं

हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया

पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर के मामले में ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं

एसीबी के निरीक्षक और स्वतंत्र गवाहों ने भी मामले में बयान दिए कि मुनेश गुर्जर और उनके पति इस राशि के स्त्रोत के बारे में कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हेरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर के घर से करीब 41.50 लाख रुपए की बरामदगी के मामले में ईडी की ओर से कार्रवाई नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका में प्रवर्तन निदेशालय को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया हैं। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
जनहित याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया कि चार अगस्त, 2024 को एसीबी ने नगर निगम हेरिटेज की तत्कालीन मेयर मुनेश गुर्जर के घर छापा मारा था। जहां एसीबी को करीब 41.50 लाख रुपए की नकदी मिली थी। एसीबी के निरीक्षक और स्वतंत्र गवाहों ने भी मामले में बयान दिए कि मुनेश गुर्जर और उनके पति इस राशि के स्त्रोत के बारे में कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में यह पीएमएलए अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध बनता है। ऐसे में ईडी को मामले में अपने स्तर पर कार्रवाई कर जांच करनी थी, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में कहा गया कि एसीबी ने पूर्व मेयर मुनेश, उनके पति और दो अन्य को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र भी पेश कर दिया हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता ने ईडी को भी कार्रवाई करने के लिए लिखित शिकायत भी भेजी, लेकिन फिर भी ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में ईडी को मामला दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए जाए। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी पेश हुए। उन्होंने मामले में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर खंडपीठ ने एएसजी को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। 

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