नौकरी का झांसा देकर युवती से मंगवाई निजी तस्वीरें, फिर ब्लैकमेलिंग; आरोपी गिरफ्तार
रुपये की मांग
दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नौकरी दिलाने के बहाने एक युवती से आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मंगवाकर उसे ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। नेवई थाना पुलिस ने इस मामले में रायपुर निवासी शिवा निषाद को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर महिला के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर युवती को अपने जाल में फंसाने और निजी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देकर रुपये मांगने का आरोप है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने सोशल मीडिया पर महिला की पहचान का इस्तेमाल करते हुए फर्जी फेसबुक आईडी बनाई थी। इसके माध्यम से उसने युवती से संपर्क स्थापित किया। गत 18 अक्टूबर को आरोपी ने अपने मोबाइल नंबर से संदेश भेजकर युवती से काम करने की इच्छा के संबंध में जानकारी ली। युवती के सहमत होने पर उसने दुर्ग में होम सर्विस का काम उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।
आरोप है कि नौकरी दिलाने की प्रक्रिया का हवाला देते हुए आरोपी ने युवती से दो सामान्य फोटो, एक न्यूड फोटो और वीडियो भेजने की मांग की। रोजगार मिलने की उम्मीद में युवती ने अपने वॉट्सऐप के माध्यम से दो सामान्य तस्वीरें, एक न्यूड फोटो और लगभग दो सेकंड का वीडियो भेज दिया। इसके बाद आरोपी के मोबाइल नंबर से लगातार संदेश मिलने पर युवती को संदेह हुआ। जानकारी जुटाने पर उसे पता चला कि फेसबुक पर महिला बनकर बातचीत करने वाला व्यक्ति वास्तव में पुरुष है, जिसकी पहचान शिवा निषाद के रूप में हुई।
पुलिस के मुताबिक, युवती की निजी तस्वीरें और वीडियो हासिल करने के बाद आरोपी ने उससे रुपये की मांग शुरू कर दी। रुपये नहीं देने पर उसने युवती को राजनांदगांव में होम सर्विस का काम करने के लिए कहा। युवती के इनकार करने पर आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। लगातार धमकियों और ब्लैकमेलिंग से परेशान युवती ने नेवई थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने संबंधित मोबाइल नंबर पर संपर्क कर आरोपी को थाने बुलाया।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद 24 अक्टूबर को दोपहर 2:25 बजे उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिवा निषाद के रूप में हुई है। वह रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत रामसागरपारा का निवासी है। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 319 और 351 के तहत मामला दर्ज किया है।

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