निकाय चुनाव को लेकर मंत्रियों के सरकारी दौरों पर रोक, आचार संहिता के पालन के निर्देश
मंत्री सरकारी वाहनों का नहीं करेंगे उपयोग
जयपुर। प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।निर्देशों के तहत चुनाव से संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक मंत्री सरकारी दौरे पर नहीं जा सकेंगे। कानून-व्यवस्था बिगड़ने या आपात स्थिति में संबंधित मंत्री की मौजूदगी आवश्यक होने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, लेकिन इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देनी होगी। चुनाव क्षेत्र में दौरे के दौरान मंत्री सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे। निजी वाहन इस्तेमाल करने पर लालबत्ती या सायरन का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
मंत्री चुनाव से जुड़े अधिकारियों को दौरे पर नहीं बुला सकेंगे। सरकारी विश्राम गृह, डाक बंगले और अन्य सरकारी आवासों का उपयोग चुनाव कार्यालय या चुनाव संबंधी बैठकों के लिए नहीं किया जा सकेगा। इन परिसरों का निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों और प्रत्याशियों को भी उपयोग करने की अनुमति होगी। मंत्रियों के दौरे के दौरान सरकारी अधिकारी स्वागत या प्रोटोकॉल में शामिल नहीं होंगे।

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