जल संसाधन विभाग के आदेश : नवनेरा लिंक परियोजना की अवाप्त भूमि पर कृषि गतिविधियों पर रोक, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने सख्त निर्देश जारी

 जल संसाधन विभाग के आदेश : नवनेरा लिंक परियोजना की अवाप्त भूमि पर कृषि गतिविधियों पर रोक, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसानों को चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि नवनेरा लिंक परियोजना के तहत अवाप्त भूमि पर किसी भी प्रकार की कृषि गतिविधि नहीं की जा सकेगी

जयपुर। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसानों को चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि नवनेरा लिंक परियोजना के तहत अवाप्त भूमि पर किसी भी प्रकार की कृषि गतिविधि नहीं की जा सकेगी। जल संसाधन विभाग ने कहा है कि यह भूमि मुआवजा प्रक्रियाधीन या भुगतान होने के बाद राजकीय उपयोग के लिए सुरक्षित की गई है, ऐसे में उस पर जुताई या बुवाई करना अवैध होगा।

परियोजना के तहत नवनेरा बैराज के डिलीवरी सिस्टर्न से मेज एनीकट तक फीडर का निर्माण कार्य किया जाना है। इसके लिए लाखेरी उपखण्ड के अंतर्गत आने वाले गुहाटा, कोटाखुर्द, लबान, दहीखेड़ा, डपटा, रामगंज और खरायता गांवों की भूमि अधिग्रहित की गई है। प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है, वहीं शेष किसानों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि कोई किसान इन भूमि पर कृषि कार्य करता है और निर्माण के दौरान किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं किसान की होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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