सरकार ने विवाह स्थल और छात्रावास निर्माण हेतु जारी किए दिशा-निर्देश, न्यूनतम क्षेत्रफल और सड़क चौड़ाई की तय की गई शर्तें
न्यूनतम 500 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी
नगरीय विकास विभाग ने विवाह स्थलों और छात्रावास निर्माण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं
जयपुर। नगरीय विकास विभाग ने विवाह स्थलों और छात्रावास निर्माण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश DPCR (विकास प्रोत्साहन एवं नियमन उपविधियां) के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण की स्वीकृति और मानकों के अनुरूप बनाए गए हैं।
युडीएच के आदेशानुसार रिहायशी, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक क्षेत्रों, परिधि नियंत्रण क्षेत्र, और हाईवे विकास नियंत्रण क्षेत्र में निर्माण की अनुमति होगी। न्यूनतम क्षेत्रफल और सड़क चौड़ाई की शर्तें तय की गईं, जैसे रिहायशी क्षेत्र में न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर भूमि और 24 मीटर चौड़ी सड़क की आवश्यकता।सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधाओं तथा सामुदायिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत निर्माण की अनुमति होगी। इसके लिए न्यूनतम 500 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी।
इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय राज्य में सुव्यवस्थित और नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
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