सरकार का आदेश- स्थानांतरण आदेशों में विधिक और तकनीकी पहलुओं की अनिवार्य पालना
स्थानांतरण नीति संबंधी जारी किए गए थे दिशा-निर्देश
राज्य सरकार ने स्थानांतरण आदेश जारी करते समय विधिक और तकनीकी पहलुओं की अनिवार्य पालना सुनिश्चित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है
जयपुर। राज्य सरकार ने स्थानांतरण आदेश जारी करते समय विधिक और तकनीकी पहलुओं की अनिवार्य पालना सुनिश्चित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है। शासन सचिव उर्मिला राजोरिया की ओर से हस्ताक्षरित इस परिपत्र में यह निर्देश दिया गया है कि स्थानांतरण आदेश जारी करने से पूर्व विभागीय नीतियों, परिपत्रों और संबंधित प्रावधानों का समुचित परीक्षण किया जाए।
परिपत्र के अनुसार, प्रायः स्थानांतरण आदेशों के बाद प्रभावित कर्मियों द्वारा बड़ी संख्या में सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण और सक्षम न्यायालयों में वाद दायर किए जाते हैं, जिससे प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इस समस्या के समाधान हेतु विभागों को पूर्व में 9 अप्रैल 2024 और 24 मई 2024 को स्थानांतरण नीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। विभागों को निर्देशित किया गया है कि स्थानांतरण आदेश जारी करने से पहले तकनीकी और विधिक पहलुओं का गंभीरता से परीक्षण करें, ताकि विवादों की संख्या को कम किया जा सके। साथ ही, प्रक्रियाधीन स्थानांतरण नीतियों में भी इन निर्देशों का समावेश सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी विभागों, कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, आयोगों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर लागू होगा।
Comment List