नौकरों और किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं कराया तो हो सकती है एक साल की जेल

सत्यापन कराना अनिवार्य

नौकरों और किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं कराया तो हो सकती है एक साल की जेल

किरायेदार या नौकर का सत्यापन नहीं करवाने वाले मकान मालिक के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर। यह खबर उन लोगों को सावचेत करने वाली है, जो अपने घर में नौकर या किराएदार रख तो लेते हैं, लेकिन उनका वेरिफिकेशन नहीं करवाते। उनको एक साल की जेल हो सकती है। यही नहीं पांच हजार रुपए जुर्माना भी भुगतना पडेगा। दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। यह सजा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 बी के तहत दी जाएगी। घर में किरायेदार और घरेलू नौकर को काम पर रखने से पहले उनका पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य है। किरायेदार या नौकर का सत्यापन नहीं करवाने वाले मकान मालिक के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं।

सत्यापन कराना अनिवार्य
जयपुर और अन्य शहरों में पिछले कुछ सालों से आपराधिक गतिविधियों में घरेलू नौकरों और किरायेदारों की बड़ी संख्या में लिप्तता सामने आने के बाद पुलिस ने इनका सत्यापन करवाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में पुलिस की ओर से न केवल लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं, बल्कि आमजन को नौकरों और किरायेदारों का सत्यापन करवाने के लिए लगातार जागरूक भी किया जा रहा है।

सटीक जानकारी मिलती है
नौकरों और किराएदारों का सत्यापन करवाने से उनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में सटीक जानकारी मिल सकती है। साथ ही कोई वारदात होने पर पुलिस के लिए उनका पीछा करना भी आसन हो जाता है।

ऑनलाइन भी करवा सकते हैं वेरिफिकेशन
किराएदारों और घरेलू नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए राजस्थान पुलिस के राजकॉप सिटीजन ऐप पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें सभी जानकारी दर्ज करने और पहचान संबंधी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन स्वत: ही पुलिस तक पहुंच जाता है।   

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राजस्थान पुलिस और जयपुर पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से भी इसे लेकर लगातार लोगों से अपील की जा रही है। बीते दिनों में राजधानी में घरेलू नौकरों द्वारा चोरी और लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम देने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही घर किराए पर लेकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के मामले भी बढ़े हैं। इसलिए नौकरों और किराएदारों का सत्यापन कराना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर बीएनएस की 223 बी में सजा का प्रावधान है। 
-अमित कुमार, डीसीपी वेस्ट जयपुर कमिश्नरेटु

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