राजस्थान स्टाम्प एक्ट में राहत : स्टाम्प ड्यूटी छूट की समयसीमा 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ी, लाखों लोगों को फायदा
अधिसूचना को राज्यपाल की स्वीकृति से जारी किया गया
राज्य सरकार ने राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 के तहत बड़ा निर्णय लेते हुए अधिसूचना में संशोधन किया है
जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 के तहत बड़ा निर्णय लेते हुए अधिसूचना में संशोधन किया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में पूर्व में निर्धारित 30 सितम्बर 2025 की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2025 कर दिया गया है।
वित्त विभाग के संयुक्त सचिव नथ्मल डिडेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार 19 फरवरी 2025 में जारी आदेश में यह संशोधन किया गया है। इसके तहत अब लाभार्थी संबंधित प्रावधानों का फायदा 31 दिसम्बर 2025 तक उठा सकेंगे। सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलने की संभावना है। अधिसूचना को राज्यपाल की स्वीकृति से जारी किया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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