आयोग में सदस्य नियुक्ति का रास्ता साफ दिया गया यथास्थिति का आदेश समाप्त

पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती विज्ञापन जारी

आयोग में सदस्य नियुक्ति का रास्ता साफ दिया गया यथास्थिति का आदेश समाप्त

लिखित परीक्षा का गत 30 जनवरी को परिणाम जारी होने पर याचिकाकर्ता को मेरिट में रहने की जानकारी हो गई थी।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही मामले में अंतरिम राहत के रूप में दिया गया यथास्थिति का आदेश भी समाप्त हो गया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश पवन कुमार भारद्वाज की याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि आवेदन पत्र में तय अवधि तक ही संशोधन किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि भर्ती के बीच नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि याचिकाकर्ता को किसी शर्त को लेकर शिकायत थी तो उसे चयन प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उस पर सवाल उठाना चाहिए था। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने 20 दिसंबर, 2024 को राज्य उपभोक्ता आयोग के सात पदों और जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्यों के 80 पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था।

याचिकाकर्ता ने सदस्य पद के लिए आवेदन किया, लेकिन इस दौरान गलती से पहली वरीयता में जिला आयोग और दूसरी वरीयता में राज्य आयोग का चयन हो गया। इस पर याचिकाकर्ता ने साक्षात्कार से पूर्व वरीयता में संशोधन के लिए विभाग में अभ्यावेदन पेश किया। गत 9 नवंबर को जारी परिणाम में याचिकाकर्ता ने मेरिट में उच्च स्थान प्राप्त किया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से वरीयता बदलने के संबंध में पेश अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि नियमानुसार आवेदन में अंतिम तिथि 20 दिसंबर, 2024 के बाद संशोधन नहीं हो सकता था।

लिखित परीक्षा का गत 30 जनवरी को परिणाम जारी होने पर याचिकाकर्ता को मेरिट में रहने की जानकारी हो गई थी। ऐसे में उसने 3 फरवरी को कैटेगरी बदलने की कोशिश की। मेरिट के आधार पर उसे नियुक्त किया जा चुका है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है।

Post Comment

Comment List

Latest News

पहले झुकी और अगले ही पल चूमने लगी जमीन, तेज हवा से तिनके की तरह उड़ गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका, मूर्ति के गिरते ही मची भगदड़ पहले झुकी और अगले ही पल चूमने लगी जमीन, तेज हवा से तिनके की तरह उड़ गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका, मूर्ति के गिरते ही मची भगदड़
ब्राजील के गुआइबा शहर में सोमवार, 15 दिसंबर 2025 को आए तेज आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई। इस दौरान लगभग...
नेशनल हेराल्ड मामला: अदालत ने गांधी परिवार को एफआईआर की कॉपी देने से किया इनकार
UNSC में भारत की पाकिस्तान का दो टूक, कहा-जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्सा थे और रहेंगे…’ सिंधु जल संधि और इमरान खान को लेकर बोला तीखा हमला
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इथियोपिया के आधिकारिक दौरे पर, इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा
सोनिया गांधी ने उठाया संसद में महिला कर्मियों का मुद्दा, मानदेय बढाने और सामाजिक सुरक्षा की मांग की
ग्लोबल वायदा बाजार की नरमी के असर : दोनों कीमती धातुओं में गिरावट, जानें क्या है भाव
विपक्ष के विरोध के बीच "बीमा विधि संशोधन विधेयक-2025" लोकसभा में पेश