7 डिजिट गड़बड़झाले पर सख्त परिवहन मुख्यालय: 20 दिसंबर तक अनिवार्य एफआईआर, दोषी कार्मिकों पर होगी कड़ी कार्रवाई
20 दिसंबर तक एफआईआर और 31 दिसंबर तक रिपोर्ट अनिवार्य
राजस्थान परिवहन विभाग में 7 डिजिट गड़बड़झाले को लेकर मुख्यालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। फर्जी दस्तावेजों से हुए पंजीयन मामलों में 20 दिसंबर तक एफआईआर और दोषी कर्मचारियों पर चार्जशीट भेजना अनिवार्य किया गया है।
जयपुर। राजस्थान परिवहन विभाग में सामने आए 7 डिजिट गड़बड़झाले को लेकर परिवहन मुख्यालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अपर परिवहन आयुक्त ओमप्रकाश बुनकर की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, जिन वाहनों में गलत तरीके से रिटेंशन कराया गया है या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पुनः पंजीयन किया गया है, ऐसे सभी मामलों में 20 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी होगी।
मुख्यालय ने सभी आरटीओ-डीटीओ को 31 दिसंबर तक अंतिम रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गड़बड़ी में शामिल परिवहन कार्मिकों की पहचान कर उनके खिलाफ 16 सीसीए नियमों के तहत चार्जशीट की अनुशंसा भी 20 दिसंबर तक भेजनी होगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुराने पंजीकृत वाहनों और नए आवंटित वाहनों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा। जिन वाहनों का पंजीयन फर्जी दस्तावेजों के जरिए किया गया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर परिवहन कार्मिकों, वाहन मालिकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों पर भी एफआईआर दर्ज होगी।
परिवहन मुख्यालय ने सख्त लहजे में कहा है कि सभी लंबित मामलों में देरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी करना अनिवार्य होगा।

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