निकाय चुनाव में नामांकन पत्र के साथ इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, जानें

कल से शुरू होगा फॉर्म दाखिल करने का काम

निकाय चुनाव में नामांकन पत्र के साथ इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, जानें
प्रदेश में निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया 27 से 31 अगस्त तक। रविवार और रक्षाबंधन को छोड़कर सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक आवेदन जमा होंगे। प्रत्याशियों को शपथपत्र, आधार कार्ड, प्रतिभूति राशि की रसीद, फोटो और आवश्यक प्रमाण-पत्र लगाने होंगे।

जयपुर। प्रदेश में निकाय चुनावों में नामांकन की प्रक्रिया 27 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी। रविवार और रक्षाबंधन के अवकाश को छोड़कर सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। प्रत्याशियों को शपथपत्र, आधार कार्ड, प्रतिभूति राशि की रसीद, फोटो, जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित वार्ड के लिए) सहित जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे।  नामांकन पत्र के साथ उपबंध एक का शपथ पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर जमा कराना होगा।  प्रत्याशी अगर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी से है तो 1 प्रस्तावक और निर्दलीय के लिए 5 प्रस्तावक आवश्यक हैं। राजनीतिक दल के अभ्यर्थी फॉर्म का भाग एक व निर्दलीय भाग दो भरें। प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता हो, उसका भाग संख्या व मतदाता सूची में क्रमांक भरना जरूरी है।

मतदाता सूची में नाम आवश्यक : मतदाता सूची के संबंधित पेज की प्रति संलग्न कर दें तो अधिक अच्छा है। एक व्यक्ति अधिकतम 4 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, परंतु एक से अधिक वार्डों से दाखिल किया है तो एक वार्ड को छोड़कर अन्य वार्ड से वापस लेना जरूरी है, अन्यथा सभी नाम-निर्देशन पत्र खारिज हो जाएंगे। वार्ड पार्षद के लिए संबंधित निकाय की मतदाता सूची के किसी भी वार्ड में नाम होना आवश्यक है।

आरक्षित श्रेणी के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक : अगर वार्ड ओबीसी, एसटी-एससी है, तो जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। अनारक्षित वार्ड के लिए जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं है। परंतु अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग से है, तो जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर प्रतिभूति राशि में छूट प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य के लिए प्रतिभूति राशि 2000 रुपए, आरक्षित वर्ग व महिलाओं के लिए 1000 रुपए जमा करना है। प्रतिभूति राशि की स्वयं द्वारा सत्यापित कॉपी लगाएं। मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

पर्चे के साथ लगाने वाले दस्तावेजों की सूची :

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                आयकर विवरणी यदि फाइल की हो।

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                अगर कोर्ट से सजा है तो आदेश की प्रमाणित प्रति, अपीलध्रिविजन की प्रमाणित प्रति।

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                चल-अचल संपत्ति का स्वयं का, पति-पत्नी और आश्रितों का विवरण।

                बैंक-पोस्ट ऑफिस या अन्य कोई जमा पूंजी है तो खातों की संख्या की डिटेल।

                बैंक का लोन या सरकारी-प्राइवेट है तो डिटेल।

                संतान संबंधी नियम हटा दिया गया है, परंतु बच्चों की डिटेल अवश्य भरें।

                अगर मोटर व्हीकल अपने नाम है तो उसका विवरण।

                शैक्षणिक योग्यता लागू नहीं है, फिर भी डिटेल अवश्य भरें।

                फॉर्म अंतिम दिनांक 31 अगस्त को 3 बजे तक सबमिट किया जाना है।

                सांख्यिकी फॉर्म को पूर्ण रूप से भरें। कोई भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ें। मोबाइल-व्हाट्सऐप नंबर अवश्य भरें।

                फॉर्म के साथ शपथपत्र उपबंध नोटरी द्वारा सत्यापित संलग्न करना आवश्यक है।

                फॉर्म के सभी कॉलम भरे जाने अनिवार्य हैं। यदि कॉलम में सूचना-जानकारी नहीं है तो शून्य, लागू नहीं लिखें।

                आधार कार्ड की फोटो प्रति।

                प्रतिभूति राशि नकद जमा करवाकर रसीद की फोटो कॉपी संलग्न करनी है।

                निकाय संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

                मूल निवास प्रमाणपत्र (ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं)।

                एक प्रस्तावक केवल एक ही उम्मीदवार का प्रस्तावक बन सकता है, दूसरे का नहीं।

                निर्दलीय उम्मीदवार प्राथमिकता से तीन प्रतीक चिन्ह (सिंबल) भरें, जो आयोग द्वारा जारी सूची में से ही हों, अन्य नहीं।

                नवीनतम पासपोर्ट साइज 4 रंगीन फोटो। एक फोटो फॉर्म पर चस्पा करें, शेष स्टेपल से अटैच करें, जिनके पीछे अपना नाम अवश्य लिखें।

                पार्टी द्वारा टिकट फॉर्म प्रारूप (क) और (ख) अंतिम दिनांक 31 अगस्त को हर हाल में दोपहर 3 बजे तक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है।

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