वाद ग्रस्त मोबाइल राशि 10 हजार 499 रुपए ब्याज सहित देने का आदेश

जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग का फैसला

वाद ग्रस्त मोबाइल राशि 10 हजार  499 रुपए ब्याज सहित देने का आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोटा ने सोमवार को वाद ग्रस्त मोबाइल राशि दस हजार 499 रुपए या उसी कीमत का नया मोबाइल परिवादी को नौ प्रतिशत ब्याज सहित दो महीने में देने का निर्देश दिया है।

कोटा ।  जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोटा ने सोमवार को वाद ग्रस्त मोबाइल राशि दस हजार 499 रुपए या उसी कीमत का नया मोबाइल परिवादी को नौ प्रतिशत ब्याज सहित दो महीने में देने का निर्देश दिया है। साथ ही आयोग के अध्यक्ष  रमेश  चंद्र  मीणा, सदस्य हेमलता विजयवर्गीय, हेमेन्द्र नारायण द्विवेदी ने परिवादी को विपक्षीगण द्वारा शारीरिक  व मानसिक संताप पांच हजार व परिवाद व्यय के पांच हजार रुपए भी देने का आदेश दिया है।

 मामले में परिवादी चंद्र प्रकाश राठौर ने मधुवन इलेक्ट्रोनिक सर्विस सेंटर रेडमी कोटा, श्रेयाश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा तथा रीजिंंग स्टार मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आंध्र प्रदेश के खिलाफ आयोग में परिवाद दिया था। जिसमें बताया गया कि उसने एक मोबाइल रेडमी नोट-6 रोज गोल्ड 64 जीबी 10 हजार 499 रुपए में आॅन लाइन फ्लिपकार्ट के जरिए 4 अप्रैल 2019 को बुक करवाया था। इसके बाद श्रेयाश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा द्वारा भेजा गया, जो कि 9 अप्रैल 2019 को प्राप्त हुआ था। मोबाइल कुछ दिनों तक सही चला , बाद में बंद हो गया। चार्ज करने के बाद भी आॅन नहीं हुआ। परिवादी ने मोबाइल को सर्विस सेंटर पर दिखाया  जिस पर 12 हजार 975 रुपए का खर्चा बताया गया तथा मोबाइल चेक करने के 118 रुपए भी ले लिए । इसके बाद परिवादी ने अपने वकील के जरिए विपक्षीगणों को नोटिस दिया, लेकिन कोई जबाव नहीं दिया गया। मामले में परिवादी ने विपक्षीगणों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। लेकिन विपक्षीगण ने मिलीभगत कर एफआर लगा दी गई। इस तरह से विपक्षीगणों का सेवा दोष के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।

 विपक्षीगणों द्वारा मोबाइल सेट की राशि 10 हजार 499 रुपए अवैध रूप से वसूल की गई है। साथ ही उससे 118 रुपए अलग से मोबाइल चेक करने का चार्ज अनुचित रुप से लिया गया है। परिवादी ने आयोग से उसकी अवैध रूप से वसूल की गई राशि 10 हजार 617 रुपए 12 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने तथा शारीरिक एवं मानसिक संताप क्षतिपूर्ति एक लाख रुपए आयोग से दिलाने की प्रार्थना की गई थी। मामले में आयोग ने सुनवाई करते हुए विपक्षीगणों को नोटिस जारी कर तलब किया गया, लेकिन अनुपस्थित रहे। आयोग ने मामले में एक तरफा कार्रवाई करते हुए विपक्षीगणों को परिवादी को विवादग्रस्त मोबाइल की कीमत 10 हजार 499 रुपए दो महीने में नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। साथ ही परिवाद व्यय व शारीरिक व मानसिंक संताप के पांच हजार रुपए भी देने का आदेश दिया है।

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