मासूम से दुष्कर्म पर सख्त फैसला, दोषी पड़ोसी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
सख्त से सख्त सजा देने का आग्रह
अजमेर। पोक्सो प्रकरण की विशिष्ट न्यायालय संख्या-2 ने पांच रुपए देने का लालच देकर घर से छत पर बुलाकर अश्लीलता करने के आरोपी 45 वर्षीय पड़ोसी को दोषी मान 20 साल का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर राशि 6 लाख रुपये देने के भी आदेश दिए हैं। न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी के अनुसार एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी कक्षा चार में पढ़ती है। वह कुछ दिनों से गुमसुम रहने लगी थी।
उसने एक दिन बताया कि पड़ोस में रहने वाले अंकल उसे पांच रुपए देने का लालच देकर छत पर बुलाकर गलत काम करते हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आरोपी का अपराध प्रमाणित करने के लिए 16 गवाहों के बयान करवाए और 42 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। सख्त से सख्त सजा देने का आग्रह किया।

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